एम्बर बॉक्स(Amber box)


उत्पादन और व्यापार को विकृत(distort production and trade) करने वाले माने जाने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं, जिसे कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 में नीले और हरे रंग के बॉक्स को छोड़कर सभी घरेलू समर्थन के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय(measures to support prices) या उत्पादन मात्रा से सीधे संबंधित सब्सिडी( subsidies directly related to production quantities) शामिल हैं।
ये सहायता सीमा के अधीन हैं। उत्पाद-विशिष्ट और गैर-उत्पाद-विशिष्ट दोनों तरह के समर्थन के लिए "डी मिनिमिस/De minimis" न्यूनतम समर्थन की अनुमति है जिसे कृषि उत्पादन के मूल्य के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सीमा आम तौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% । हालाँकि कुछ WTO सदस्य WTO में शामिल होने के लिए बातचीत करते समय एक अलग स्तर पर सहमत हुए थे। इसके अलावा, उरुग्वे दौर के बाद के सुधार अवधि की शुरुआत में डी मिनिमिस स्तरों की तुलना में अधिक सब्सिडी वाले 32 WTO सदस्यों ने इन समर्थन स्तरों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
एम्बर बॉक्स: इसका उपयोग कौन कर सकता है?विश्व व्यापार संगठन के 32 सदस्यों ने एम्बर बॉक्स में अपने व्यापार को विकृत करने वाले घरेलू समर्थन को कम करने (अर्थात् "समर्थन के कुल समग्र माप/total aggregate measurement of support/AMS" को कम करने) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
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(i) आधार अवधि के दौरान प्रदान की गई सहायता के संबंध में सदस्य अनुसूची के भाग IV में संदर्भ द्वारा सम्मिलित सहायक सामग्री की प्रासंगिक तालिकाओं में निर्दिष्ट; तथा(ii) कार्यान्वयन अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान और उसके बाद प्रदान की गई सहायता के संबंध में इस समझौते के अनुबंध 3 के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी और सदस्य अनुसूची के भाग IV में संदर्भ द्वारा शामिल सहायक सामग्री की तालिकाओं में उपयोग किए गए घटक डेटा और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखा जाएगा;
अनुलग्नक 3
1. अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अधीन समर्थन का एक समग्र माप (एएमएस) प्रत्येक बुनियादी कृषि उत्पाद के लिए उत्पाद-विशिष्ट आधार पर गणना की जाएगी जो बाजार मूल्य समर्थन(market price suppor/msp), गैर-छूट वाले प्रत्यक्ष भुगतान(non-exempt direct payments) या कटौती प्रतिबद्धता से छूट प्राप्त नहीं होने वाली किसी भी अन्य सब्सिडी ("अन्य गैर-छूट वाली नीतियां") प्राप्त करता है। गैर-उत्पाद विशिष्ट समर्थन को कुल मौद्रिक शर्तों में एक गैर-उत्पाद-विशिष्ट एएमएस में जोड़ा जाएगा।
2. अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सब्सिडी में बजटीय व्यय और सरकार या उनके एजेंटों द्वारा छोड़ा गया राजस्व दोनों शामिल होंगे।
3. राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समर्थन शामिल किया जाएगा।
4. उत्पादकों द्वारा भुगतान किए गए विशिष्ट कृषि शुल्क या शुल्क(Specific agricultural levies or fees) एएमएस से काट लिए जाएंगे।
5. आधार अवधि के लिए नीचे उल्लिखित रूप में गणना की गई AMS घरेलू समर्थन पर कटौती प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन के लिए आधार स्तर का गठन करेगी।
6. प्रत्येक मूल कृषि उत्पाद के लिए एक विशिष्ट एएमएस स्थापित किया जाएगा जिसे कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाएगा।
7. AMS की गणना संबंधित मूल कृषि उत्पाद की पहली बिक्री के बिंदु के यथासंभव निकट की जाएगी। कृषि प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए निर्देशित उपायों को इस सीमा तक शामिल किया जाएगा कि ऐसे उपायों से मूल कृषि उत्पादों के उत्पादकों को लाभ हो।
8. बाजार मूल्य समर्थन: बाजार मूल्य समर्थन की गणना एक निश्चित बाहरी संदर्भ मूल्य और लागू प्रशासित मूल्य के बीच के अंतर को लागू प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए पात्र उत्पादन की मात्रा से गुणा करके की जाएगी। इस अंतर को बनाए रखने के लिए किए गए बजटीय भुगतान जैसे कि खरीद-इन/ buying-in या भंडारण लागत, एएमएस में शामिल नहीं किए जाएंगे।
9. निर्धारित बाह्य संदर्भ मूल्य वर्ष 1986 से 1988 के आधार पर होगा और यह सामान्यतः शुद्ध निर्यातक देश में संबंधित मूल कृषि उत्पाद के लिए औसत एफओबी इकाई मूल्य और आधार अवधि में शुद्ध आयातक देश में संबंधित मूल कृषि उत्पाद के लिए औसत सीआईएफ इकाई मूल्य होगा। निर्धारित संदर्भ मूल्य को आवश्यकतानुसार गुणवत्ता अंतर के लिए समायोजित किया जा सकता है।
10. गैर-छूट वाले प्रत्यक्ष भुगतान: गैर-छूट वाले प्रत्यक्ष भुगतान जो मूल्य अंतर पर निर्भर होते हैं, उनकी गणना या तो निर्धारित संदर्भ मूल्य और लागू प्रशासित मूल्य के बीच के अंतर को प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए पात्र उत्पादन की मात्रा से गुणा करके, या बजटीय परिव्यय का उपयोग करके की जाएगी।
11. निश्चित संदर्भ मूल्य वर्ष 1986 से 1988 पर आधारित होगा और सामान्यतः भुगतान दरें निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त वास्तविक मूल्य होगा।
12. गैर-छूट प्राप्त प्रत्यक्ष भुगतान, जो मूल्य के अलावा अन्य कारकों पर आधारित हैं, उन्हें बजटीय परिव्यय का उपयोग करके मापा जाएगा।
13. अन्य गैर-छूट वाले उपाय, जिनमें इनपुट सब्सिडी और विपणन-लागत में कमी के उपाय जैसे अन्य उपाय शामिल हैं: ऐसे उपायों का मूल्य सरकारी बजटीय परिव्यय का उपयोग करके मापा जाएगा या, जहां बजटीय परिव्यय का उपयोग संबंधित सब्सिडी की पूरी सीमा को प्रतिबिंबित नहीं करता है, सब्सिडी की गणना का आधार सब्सिडी प्राप्त वस्तु या सेवा की कीमत और समान वस्तु या सेवा के प्रतिनिधि बाजार मूल्य के बीच के अंतर को वस्तु या सेवा की मात्रा से गुणा किया जाएगा।
अनुलग्नक 4
1. अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अधीन, सभी बुनियादी कृषि उत्पादों के संबंध में समर्थन के समतुल्य माप की गणना की जाएगी, जहां अनुबंध 3 में परिभाषित बाजार मूल्य समर्थन मौजूद है, लेकिन जिसके लिए एएमएस के इस घटक की गणना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे उत्पादों के लिए घरेलू समर्थन कटौती प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के लिए आधार स्तर में नीचे पैराग्राफ 2 के तहत समर्थन के समतुल्य माप के संदर्भ में व्यक्त बाजार मूल्य समर्थन घटक शामिल होगा, साथ ही कोई भी गैर-छूट वाला प्रत्यक्ष भुगतान और अन्य गैर-छूट वाला समर्थन, जिसका मूल्यांकन नीचे पैराग्राफ 3 के तहत प्रदान किए गए अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समर्थन शामिल किया जाएगा।
2. पैराग्राफ 1 में दिए गए समर्थन के समतुल्य माप की गणना सभी बुनियादी कृषि उत्पादों के लिए उत्पाद-विशिष्ट आधार पर की जाएगी, जो बाजार मूल्य समर्थन प्राप्त करने वाले पहले बिक्री बिंदु के यथासंभव करीब होंगे और जिनके लिए एएमएस के बाजार मूल्य समर्थन घटक की गणना व्यावहारिक नहीं है। उन बुनियादी कृषि उत्पादों के लिए, बाजार मूल्य समर्थन के समतुल्य माप लागू प्रशासित मूल्य और उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए पात्र उत्पादन की मात्रा का उपयोग करके या, जहां यह व्यावहारिक नहीं है, उत्पादक मूल्य को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बजटीय परिव्यय पर किए जाएंगे।
3. जहां अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आने वाले बुनियादी कृषि उत्पाद गैर-छूट वाले प्रत्यक्ष भुगतान या किसी अन्य उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी के विषय हैं, जो कटौती प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हैं, इन उपायों से संबंधित समर्थन के समतुल्य माप का आधार संबंधित एएमएस घटकों (अनुबंध 3 के अनुच्छेद 10 से 13 में निर्दिष्ट) के लिए गणना होगी।
4. सहायता के समतुल्य माप की गणना सब्सिडी की राशि पर की जाएगी जो संबंधित मूल कृषि उत्पाद की पहली बिक्री के बिंदु के जितना संभव हो सके उतना करीब होगी। कृषि प्रसंस्करणकर्ताओं पर निर्देशित उपायों को इस सीमा तक शामिल किया जाएगा कि ऐसे उपायों से मूल कृषि उत्पादों के उत्पादकों को लाभ हो। उत्पादकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले विशिष्ट कृषि शुल्क या फीस सहायता के समतुल्य माप को एक समान राशि से कम कर देंगे।
नीला बॉक्स(Blue box)


यह "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स(amber box with conditions)" है - विकृति को कम करने(reduce distortion) के लिए डिज़ाइन की गई शर्तें। कोई भी सहायता जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होती है उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है यदि सहायता के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करना भी आवश्यक हो (कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 5 में दिए गए विवरण)।
वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।
अनुच्छेद 6 पैराग्राफ 5(a) उत्पादन-सीमित करने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष भुगतान घरेलू समर्थन को कम करने की प्रतिबद्धता के अधीन नहीं होंगे, यदि:
(i) ऐसे भुगतान निश्चित क्षेत्र और पैदावार पर आधारित होते हैं; या
(ii) ऐसे भुगतान उत्पादन के आधार स्तर के 85 प्रतिशत या उससे कम पर किए जाते हैं; या
(iii) पशुधन भुगतान एक निश्चित संख्या में पशुओं पर किया जाता है।
(b) उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले प्रत्यक्ष भुगतानों के लिए कटौती प्रतिबद्धता से छूट, सदस्य की वर्तमान कुल एएमएस की गणना में उन प्रत्यक्ष भुगतानों के मूल्य को शामिल न करके परिलक्षित होगी।
हरा बॉक्स(Green box)
हरे बॉक्स को कृषि समझौते के अनुलग्नक 2 में परिभाषित किया गया है ।
इसमें योग्य होने के लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को विकृत नहीं(not distort trade) करना चाहिए या अधिकतम न्यूनतम विकृति(cause minimal distortion) का कारण बनना चाहिए (पैराग्राफ 1)। उन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित(government-funded) होना चाहिए (उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल कर नहीं/not by charging consumers higher prices) और इसमें मूल्य समर्थन( price support) शामिल नहीं होना चाहिए।
वे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो किसी विशेष उत्पाद पर लक्षित नहीं होते हैं और उनमें किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता शामिल होती है जो वर्तमान उत्पादन स्तर या कीमतों से संबंधित नहीं होती (जो अलग होती हैं)। इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसलिए “ग्रीन बॉक्स” सब्सिडी को बिना किसी सीमा के अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे अनुलग्नक 2 में निर्धारित नीति-विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन करें।
अनुलग्नक 2
1. घरेलू समर्थन उपाय जिनके लिए कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट का दावा किया जाता है, उन्हें इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना होगा कि उनका कोई, या अधिकतम न्यूनतम, व्यापार-विकृत करने वाला प्रभाव या उत्पादन पर प्रभाव न हो। तदनुसार, वे सभी उपाय जिनके लिए छूट का दावा किया जाता है, निम्नलिखित बुनियादी मानदंडों के अनुरूप होंगे:
(ए) | विचाराधीन सहायता सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सरकारी कार्यक्रम (सरकारी राजस्व परित्याग सहित) के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं से हस्तांतरण शामिल नहीं होगा; तथा, | ||
(बी) | प्रश्नगत समर्थन का उत्पादकों को मूल्य समर्थन प्रदान करने पर प्रभाव नहीं होगा; |
साथ ही नीति-विशिष्ट मानदंड और शर्तें नीचे दी गई हैं।
सरकारी सेवा कार्यक्रम
2. सामान्य सेवाएं
इस श्रेणी की नीतियों में कृषि या ग्रामीण समुदाय को सेवाएँ या लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के संबंध में व्यय (या राजस्व का परित्याग) शामिल है। इनमें उत्पादकों या प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे भुगतान शामिल नहीं होगा। ऐसे कार्यक्रम, जिनमें निम्नलिखित सूची शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, ऊपर पैराग्राफ 1 में दिए गए सामान्य मानदंडों और नीचे दिए गए नीति-विशिष्ट शर्तों को पूरा करेंगे:
(ए) | अनुसंधान, जिसमें सामान्य अनुसंधान, पर्यावरण कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, तथा विशेष उत्पादों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं; | ||
(बी) | कीट और रोग नियंत्रण, जिसमें सामान्य और उत्पाद-विशिष्ट कीट और रोग नियंत्रण उपाय शामिल हैं, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली, संगरोध और उन्मूलन; | ||
(सी) | प्रशिक्षण सेवाएँ, जिनमें सामान्य और विशेषज्ञ दोनों प्रशिक्षण सुविधाएँ शामिल हैं; | ||
(डी) | विस्तार और परामर्श सेवाएं, जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं तक सूचना और अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए साधनों का प्रावधान शामिल है; | ||
(इ) | निरीक्षण सेवाएँ, जिनमें सामान्य निरीक्षण सेवाएँ और स्वास्थ्य, सुरक्षा, ग्रेडिंग या मानकीकरण उद्देश्यों के लिए विशेष उत्पादों का निरीक्षण शामिल है; | ||
(एफ) | विपणन और संवर्धन सेवाएं, जिनमें विशेष उत्पादों से संबंधित बाजार सूचना, सलाह और संवर्धन शामिल है, परंतु अनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय को छोड़कर, जिसका उपयोग विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रय मूल्य को कम करने या क्रेता को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जा सकता है; तथा | ||
(जी) | बुनियादी ढांचागत सेवाएं, जिनमें शामिल हैं: बिजली की व्यवस्था, सड़कें और परिवहन के अन्य साधन, बाजार और बंदरगाह सुविधाएं, जल आपूर्ति सुविधाएं, बांध और जल निकासी योजनाएं, और पर्यावरण कार्यक्रमों से जुड़े बुनियादी ढांचागत कार्य। सभी मामलों में व्यय केवल पूंजीगत कार्यों के प्रावधान या निर्माण के लिए निर्देशित किया जाएगा, और आम तौर पर उपलब्ध सार्वजनिक उपयोगिताओं के व्यवस्थापन के अलावा अन्य ऑन-फार्म सुविधाओं के सब्सिडी वाले प्रावधान को छोड़ दिया जाएगा। इसमें इनपुट या परिचालन लागत, या अधिमान्य उपयोगकर्ता शुल्क के लिए सब्सिडी शामिल नहीं होगी। |
3. खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण
राष्ट्रीय कानून में पहचाने गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनने वाले उत्पादों के स्टॉक के संचयन और धारण के संबंध में व्यय (या राजस्व का परित्याग)। इसमें ऐसे कार्यक्रम के भाग के रूप में उत्पादों के निजी भंडारण के लिए सरकारी सहायता शामिल हो सकती है।
ऐसे स्टॉक की मात्रा और संचयन केवल खाद्य सुरक्षा से संबंधित पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगा। स्टॉक संचयन और निपटान की प्रक्रिया वित्तीय रूप से पारदर्शी होगी। सरकार द्वारा खाद्यान्न की खरीद वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाएगी और खाद्य सुरक्षा स्टॉक से बिक्री संबंधित उत्पाद और गुणवत्ता के लिए वर्तमान घरेलू बाजार मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। |
4. घरेलू खाद्य सहायता
जरूरतमंद आबादी के वर्गों को घरेलू खाद्य सहायता के प्रावधान के संबंध में व्यय (या राजस्व का परित्याग)।
खाद्य सहायता प्राप्त करने की पात्रता पोषण संबंधी उद्देश्यों से संबंधित स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के अधीन होगी। ऐसी सहायता संबंधित व्यक्तियों को सीधे खाद्य उपलब्ध कराने या पात्र प्राप्तकर्ताओं को बाजार या सब्सिडी वाले मूल्यों पर खाद्य खरीदने की अनुमति देने के साधनों के प्रावधान के रूप में होगी। सरकार द्वारा खाद्य खरीद वर्तमान बाजार मूल्यों पर की जाएगी और सहायता का वित्तपोषण और प्रशासन पारदर्शी होगा। |
5. उत्पादकों को प्रत्यक्ष भुगतान
उत्पादकों को प्रत्यक्ष भुगतान (या राजस्व परित्याग, जिसमें वस्तु के रूप में भुगतान शामिल है) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता जिसके लिए कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट का दावा किया जाता है, ऊपर पैराग्राफ 1 में निर्धारित बुनियादी मानदंडों को पूरा करेगी, साथ ही नीचे पैराग्राफ 6 से 13 में निर्धारित प्रत्यक्ष भुगतान के अलग-अलग प्रकारों पर लागू होने वाले विशिष्ट मानदंडों को पूरा करेगी। जहां पैराग्राफ 6 से 13 में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष भुगतानों के अलावा किसी भी मौजूदा या नए प्रकार के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए कटौती से छूट का दावा किया जाता है, तो यह पैराग्राफ 1 में निर्धारित सामान्य मानदंडों के अलावा पैराग्राफ 6 में मानदंड (बी) से (ई) के अनुरूप होगा।
6. पृथक आय सहायता
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों जैसे आय, उत्पादक या भूस्वामी के रूप में स्थिति, कारक उपयोग या परिभाषित और निश्चित आधार अवधि में उत्पादन स्तर द्वारा निर्धारित की जाएगी। | ||
(बी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन (पशुधन इकाइयों सहित) के प्रकार या मात्रा से संबंधित या उस पर आधारित नहीं होगी। | ||
(सी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में किए गए किसी भी उत्पादन पर लागू होने वाली घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित या उन पर आधारित नहीं होगी। | ||
(डी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में नियोजित उत्पादन के कारकों से संबंधित या उन पर आधारित नहीं होगी। | ||
(इ) | ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी। |
7. आय बीमा और आय सुरक्षा-नेट कार्यक्रमों में सरकार की वित्तीय भागीदारी
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता आय हानि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें केवल कृषि से प्राप्त आय को ध्यान में रखा जाएगा, जो पिछले तीन साल की अवधि में औसत सकल आय या शुद्ध आय के बराबर (समान या समान योजनाओं से किसी भी भुगतान को छोड़कर) के 30 प्रतिशत से अधिक है या पिछले पांच साल की अवधि के आधार पर तीन साल का औसत है, जिसमें उच्चतम और निम्नतम प्रविष्टि शामिल नहीं है। इस शर्त को पूरा करने वाला कोई भी उत्पादक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। | ||
(बी) | ऐसे भुगतान की राशि, उस वर्ष में उत्पादक की आय हानि के 70 प्रतिशत से कम की प्रतिपूर्ति करेगी, जिस वर्ष उत्पादक यह सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। | ||
(सी) | ऐसे किसी भी भुगतान की राशि केवल आय से संबंधित होगी; यह उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन (पशुधन इकाइयों सहित) के प्रकार या मात्रा से संबंधित नहीं होगी; या ऐसे उत्पादन पर लागू होने वाली घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित नहीं होगी; या नियोजित उत्पादन के कारकों से संबंधित नहीं होगी। | ||
(डी) | जहां कोई उत्पादक एक ही वर्ष में इस पैरा के अंतर्गत तथा पैरा 8 (प्राकृतिक आपदाओं से राहत) के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करता है, वहां ऐसे भुगतानों की कुल राशि उत्पादक की कुल हानि के 100 प्रतिशत से कम होगी। |
8. प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए भुगतान (सीधे या फसल बीमा योजनाओं में सरकारी वित्तीय भागीदारी के माध्यम से)
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता केवल सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस बात की औपचारिक मान्यता के बाद ही उत्पन्न होगी कि कोई प्राकृतिक या ऐसी ही आपदा (जिसमें संबंधित सदस्य के क्षेत्र में रोग प्रकोप, कीट संक्रमण, परमाणु दुर्घटनाएं और युद्ध शामिल हैं) घटित हुई है या घटित हो रही है; और इसका निर्धारण उस उत्पादन हानि के आधार पर किया जाएगा जो पिछले तीन वर्षों की अवधि में उत्पादन के औसत के 30 प्रतिशत से अधिक है या पिछले पांच वर्षों की अवधि के आधार पर तीन वर्षों के औसत से अधिक है, जिसमें उच्चतम और निम्नतम प्रविष्टि शामिल नहीं है। | ||
(बी) | किसी आपदा के बाद किए गए भुगतान केवल संबंधित प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आय, पशुधन (पशुओं के पशु चिकित्सा उपचार से संबंधित भुगतान सहित), भूमि या अन्य उत्पादन कारकों की हानि के संबंध में ही लागू किए जाएंगे। | ||
(सी) | भुगतान से ऐसी हानियों की पूर्ति की कुल लागत से अधिक की क्षतिपूर्ति नहीं होगी तथा इसमें भविष्य में उत्पादन के प्रकार या मात्रा की आवश्यकता या निर्दिष्टीकरण नहीं होगा। | ||
(डी) | आपदा के दौरान किए गए भुगतान, उपरोक्त मानदंड (बी) में परिभाषित आगे की हानि को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक नहीं होंगे। | ||
(इ) | जहां कोई उत्पादक एक ही वर्ष में इस पैराग्राफ के अंतर्गत तथा पैराग्राफ 7 (आय बीमा और आय सुरक्षा-नेट कार्यक्रम) के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करता है, वहां ऐसे भुगतानों की कुल राशि उत्पादक की कुल हानि के 100 प्रतिशत से कम होगी। |
9. उत्पादक सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से संरचनात्मक समायोजन सहायता प्रदान की गई
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता का निर्धारण विपणन योग्य कृषि उत्पादन में लगे व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति या गैर-कृषि गतिविधियों में उनके स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के संदर्भ में किया जाएगा। | ||
(बी) | भुगतान, विपणन योग्य कृषि उत्पादन से प्राप्तकर्ताओं की पूर्ण एवं स्थायी सेवानिवृत्ति पर सशर्त होगा। |
10. संसाधन सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से संरचनात्मक समायोजन सहायता प्रदान की गई
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता का निर्धारण, भूमि या पशुधन सहित अन्य संसाधनों को विपणन योग्य कृषि उत्पादन से हटाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के संदर्भ में किया जाएगा। | ||
(बी) | भुगतान की शर्त यह होगी कि भूमि को कम से कम तीन वर्षों के लिए विपणन योग्य कृषि उत्पादन से हटा दिया जाए, तथा पशुधन के मामले में उसका वध कर दिया जाए या उसका स्थायी निपटान कर दिया जाए। | ||
(सी) | भुगतान में ऐसी भूमि या अन्य संसाधनों के लिए किसी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता या निर्दिष्टता नहीं होगी, जिसमें विपणन योग्य कृषि उत्पादों का उत्पादन शामिल हो। | ||
(डी) | भुगतान उत्पादन के प्रकार या मात्रा से संबंधित नहीं होगा, अथवा उत्पादन में शेष बची भूमि या अन्य संसाधनों का उपयोग करके किए जाने वाले उत्पादन पर लागू होने वाले घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से संबंधित नहीं होगा। |
11. निवेश सहायता के माध्यम से संरचनात्मक समायोजन सहायता प्रदान की गई
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता का निर्धारण, उत्पादक के परिचालनों के वित्तीय या भौतिक पुनर्गठन में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के संदर्भ में किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ रूप से प्रदर्शित संरचनात्मक नुकसानों के जवाब में हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए पात्रता, कृषि भूमि के पुनर्निजीकरण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सरकारी कार्यक्रम पर भी आधारित हो सकती है। | ||
(बी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, नीचे मानदंड (ई) के तहत प्रदान किए गए के अलावा, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन (पशुधन इकाइयों सहित) के प्रकार या मात्रा से संबंधित या उस पर आधारित नहीं होगी। | ||
(सी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में किए गए किसी भी उत्पादन पर लागू होने वाली घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित या उन पर आधारित नहीं होगी। | ||
(डी) | भुगतान केवल उस निवेश की प्राप्ति के लिए आवश्यक समयावधि के लिए दिया जाएगा जिसके लिए वे प्रदान किए जा रहे हैं। | ||
(इ) | भुगतान में प्राप्तकर्ताओं द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कृषि उत्पादों को अनिवार्य या किसी भी तरह से नामित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि उन्हें किसी विशेष उत्पाद का उत्पादन न करने की आवश्यकता हो। | ||
(एफ) | भुगतान संरचनात्मक नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक राशि तक सीमित होगा। |
12. पर्यावरण कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता स्पष्ट रूप से परिभाषित सरकारी पर्यावरण या संरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में निर्धारित की जाएगी तथा यह सरकारी कार्यक्रम के तहत विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर निर्भर होगी, जिसमें उत्पादन पद्धतियों या इनपुट से संबंधित शर्तें भी शामिल होंगी। | ||
(बी) | भुगतान की राशि सरकारी कार्यक्रम के अनुपालन में होने वाली अतिरिक्त लागत या आय की हानि तक सीमित होगी। |
13. क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान
(ए) | ऐसे भुगतानों के लिए पात्रता वंचित क्षेत्रों के उत्पादकों तक सीमित होगी। प्रत्येक ऐसा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी परिभाषित आर्थिक और प्रशासनिक पहचान हो, जिसे कानून या विनियमन में स्पष्ट रूप से वर्णित तटस्थ और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर वंचित माना जाता हो और यह इंगित किया जाता हो कि क्षेत्र की कठिनाइयाँ अस्थायी परिस्थितियों से अधिक के कारण उत्पन्न हुई हैं। | ||
(बी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन (पशुधन इकाइयों सहित) के प्रकार या मात्रा से संबंधित या उस पर आधारित नहीं होगी, सिवाय उस उत्पादन को कम करने के। | ||
(सी) | किसी भी वर्ष में ऐसे भुगतान की राशि, आधार अवधि के बाद किसी भी वर्ष में किए गए किसी भी उत्पादन पर लागू होने वाली घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित या उन पर आधारित नहीं होगी। | ||
(डी) | भुगतान केवल पात्र क्षेत्रों के उत्पादकों को ही उपलब्ध होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों के सभी उत्पादकों को उपलब्ध होगा। | ||
(इ) | जहां उत्पादन कारकों से संबंधित हो, भुगतान संबंधित कारक के सीमा स्तर से ऊपर ह्रासमान दर पर किया जाएगा। | ||
(एफ) | भुगतान निर्धारित क्षेत्र में कृषि उत्पादन करने में शामिल अतिरिक्त लागत या आय की हानि तक सीमित होगा। |
विकास बॉक्स(Development Box)
कृषि समझौते का अनुच्छेद 6.2 विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने में अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है। विकासात्मक श्रेणी में फिट होने वाले समर्थन का प्रकार सहायता के उपाय हैं चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। ये कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जो विकासशील देशों के विकास कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। इनमें निवेश सब्सिडी शामिल है जो आम तौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कृषि के लिए उपलब्ध है। जैसे:- कृषि इनपुट सब्सिडी जो आम तौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कम आय वाले या संसाधन-विहीन उत्पादकों के लिए उपलब्ध है और अवैध मादक फसलों को उगाने से विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विकासशील देश के सदस्यों में उत्पादकों को घरेलू सहायता।
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