संविधान की प्रमुख विशेषताएं(Salient Features of then Costitution) भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गये हैं, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को 'मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ' कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले (1973)' में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत् संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के 'मूल ढांचे' को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं:– संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:- 1. सबसे लंबा लिखित संविधान:– संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है लिखित (जैसे-अमेरिकी संविधान) और अलिखि...