वित्त आयोग(Finance Commission) वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार, वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष या उससे पहले किया जाना है। वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में आम तौर पर लगभग दो साल लगते हैं। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण 268. संघ द्वारा अधिरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क संघ सूची में उल्लिखित औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे स्टाम्प शुल्क तथा ऐसे उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, किन्तु उनका संग्रहण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा- ऐसे मामले में जहां ऐसे शुल्क किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने योग्य हों, और अन्य मामलों में, उन राज्यों द्वारा जिनके भीतर ऐसे शुल्क क्रमशः लगाए जाने योग्य हैं। किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में लगाए जाने योग्य किसी ऐसे शुल्क की आय भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी, बल्कि उस राज्य को सौंप दी जाएगी। 269. संघ द्वारा लगाए गए और संगृहीत किए गए परंतु राज्यों को सौंपे गए कर 226ए [(1) माल की बिक्री या खरीद पर कर...