😢 यौन अपराध😢 (धारा 375 से धारा 377 तक) ✍️बलात्कार/बलात्संग धारा 375- बलात्कार की परिभाषा धारा 376- बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान इसकी परिभाषा " भारतीय दंड संहिता 1860" की धारा 375 में दी गई है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया बलात्कार होने के बाद गठित " जस्टिस जे एस वर्मा " कमेटी ने बलात्कार की परिभाषा को व्यापक कर दिया। 👉375. एक व्यक्ति ने "बलात्कार" किया है यदि वह - अपने लिंग को किसी भी हद तक, एक महिला के मुंह, योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या लिंग के अलावा शरीर का एक हिस्सा, एक महिला के मूत्रमार्ग या गुदा या योनि में प्रवेश कराता है, उस...