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राजस्थान में राष्ट्रपति शासन

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक राजस्थान में   चार बार (1967,1977,1980,1992) राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या नहीं इसके लिए कानून में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन:- अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किसी भी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले एवं ना ही गठबंधन सरकार बने। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति यह निर्णय केवल उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लें।  यदि केंद्र की सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को कोई भी राज्य की सरकार पालना ना करें तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। ध्यातव्य:- एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के दो माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक होता है त...